बटवारा वाला सम्पति का दाखिल ख़ारिज कैसे कराये

VIJAY SHANKAR
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बिहार या झारखंड के जमीन का म्युटेशन/दाखिल ख़ारिज करना सीखे

बिहार एबम झारखंड सरकार ने लोगो के सुबिधा के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज कि सुविधा दी  है जिससे लोगो को दाखिल ख़ारिज के लिए म्युटेशन ऑफिस के चकर नही लगाना होगा

क्या होता है दाखिल ख़ारिज

जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज (प्रॉपर्टी म्यूटेशन) करने बहुत हि जरूरी है दाखिल खारिज से हि पता चलता है कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति कि नाम से दूसरे व्यक्ति कि नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है
दाखिल खारिज होने कि बाद ही प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में नया खरीदने वाले व्यक्ति का नाम अपडेट होता है जो आपके मालिकाना हक़ का सबूत होता है

बटवारा वाला सम्पति का दाखिल ख़ारिज कैसे कराये

जब आप दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन देते है तो उसमे आपसे  “Mutation Type” पूछा जाता है जिसमे बटवारा वाला सम्पति के लिए “Partition” चुनना होता है साथ ही “Document Type ” में आपको बताना होता है कि किस प्रमाण के आधार पर वटवारा करवाना चाहते हो Document Type  इस प्रकार है

1 . Partition through Registered Deed– इसका मतलब यह होता है कि वटवारा रजिस्ट्री कोर्ट से हुआ होगा जैसे कोई जमीन खरीदते वक्त रजिस्ट्री होता  है

2 . Partition by Competent Court Order-जब कोई एक हिस्सेदार अपने हिस्से के लिए कोर्ट में केस करता है और कोर्ट के और से कोई आर्डर पास होता है

3 . Partition by Mutual consent– आपसे समझौते से हुआ वटवारा Partition by Mutual consent के अंतर्गत आता है लेकिन दाखिल खारिज के लिए Circle Officer के पास सभी प्रमाण के साथ आवेदन लिखना होता है  और फॉर्म को FORM-IA भी भर कर देना होता है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे

ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और हमारा YouTube चैनल Suscribe जरूर करे

https://youtu.be/W_j5nwW4uDg

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