Vehicle Pollution Certificate क्या है, कैसे बनाये और डाउनलोड करे

VIJAY SHANKAR
VIJAY SHANKAR
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vehicle pollution certificate : नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ने वालों पर भारी भरकम रकम चुकाना होता है ऐसे में लोगो को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), बीमा (vehicle Insurance), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के अलावा एक और जरुरी दस्तावेज के जरुरत होता है जिसे प्रदूषण सर्टिफिकेट (Vehicle Pollution Certificate – PUC) कहते है

PUC (vehicle pollution certificate) का फुल फॉर्म पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (Pollution Under Control) होता है प्रदूषण सर्टिफिकेट(Pollution Certificate)  वाहन के जांच के बाद ही किसी भी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते है

प्रदूषण सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) ऑनलाइन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकी प्रदूषण जांच केंद्र वाहन के जांच के बाद ही किसी भी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रदूषण जांच करते वक़्त गैस एनालाइजर वाहन के सीलेंसर में लगाया जाता है जो की कंप्यूटर से ज़ुरा रहता है गैस एनालाइजर गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण के आंकड़ों की जांच करता है और इसे कंप्यूटर को भेजता है। साथ ही कैमरा गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो लेता है। जिसके बाद कंप्यूटर प्रदूषण के आंकड़ों के साथ सर्टिफकेट जारी करता है

कहा बनवा सकते है प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate)

अधिकतर प्रदूषण जांच घर पेट्रोल पंप के पास मिल जायेगा, प्रदूषण जांच घर पीले रंग में रंगा होता है साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र या घर लिखा होता है

कितने महीने तक प्रदूषण सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) मान्य होता है और कितना पैसा लगता है इसमें

BS4 गाड़ियों के लिए यह समय सीमा एक साल की होती है। जबकि अन्य गाड़ियों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट तीन महीने तक ही मान्य होता है। नया प्रदूषण सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) प्राप्त करने के लिए 30 से 100 रुपये तक लगते है जो की सर्टिफिकेट पर लेखा होता है।

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नई गाड़ी पर साल भर तक प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) जरूरी नहीं होता है और अगर चालान कट जाए तो मामले की पहले पुलिस उच्चाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शिकायत करे और अगर वहां सुनवाई न हो तो पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाईए. पुलिस पर कार्रवाई होगी और चालान भी कैंसिल होगा.

कर सकते है प्रदूषण सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) ऑनलाइन डाउनलोड

वैसे तो प्रदूषण जांच केंद्र सर्टिफिकेट देता है लेकिन आप चाहे तो इसका डिजिटल कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है अभी तक DigiLocker या mParivahan – Apps में प्रदूषण सर्टिफिकेट रखने के सुविधा नहीं है लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जायेगा

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ऑनलाइन प्रदूषण सर्टिफिकेट (vehicle pollution certificate) डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/PucCertificate.xhtml पर जाना होगा, जहाँ Registration Number (गाड़ी प्लेट पर लिखा नंबर), chassis Number (RC पर लिखा होता है ) दे कर प्रदूषण सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है

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कैसे डाउनलोड करते है एक-एक स्टेप जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे

https://youtu.be/WgNh67KY8cw

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